मुंबई: इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से जुड़े 180 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट मामले में एक विशेष अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. 29 जून को विशेष सीबीआई जज एसपी नाइक निंबालकर ने वारंट जारी किया.
जारी किए गए अन्य गैर-जमानती वारंटों के साथ-साथ सीबीआई की दलीलों और भगोड़े की स्थिति पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि व्यवसायी को अदालत में पेश करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने का यह उपयुक्त मामला है।
अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर ने जानबूझकर सरकारी बैंक को रुपये का भुगतान करने से परहेज किया है। सीबीआई ने 180 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का दावा किया है.
फिलहाल माल्या लंदन में हैं और भारत सरकार 2007 से 2012 के बीच आईओबी से किंगफिशर एयरलाइंस को लिए गए लोन के हेरफेर के आरोप में सीबीआई द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के मामले में उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई कर रही है।