सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई याचिका पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने दोनों को नोटिस जारी किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील पर जवाब देने को कहा।
उच्च न्यायालय ने 6 फरवरी को एक अन्य पीठ के जनवरी 2023 के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा, जिसमें दोनों की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया गया और मामले में उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उपस्थित थे. उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी और सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को सही ठहराया.
वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में सीबीआई ने 23 दिसंबर , 2022 को दोनों को गिरफ्तार किया था ।
इस मामले में चंदा कोचर और उनके पति के अलावा सीबीआई ने वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने जनवरी , 2023 में उन्हें जमानत दे दी ।