चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2022 में रद्द किए गए 10 लाख 77 हजार फर्जी राशन कार्डों को बहाल करने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (हाई कोर्ट) ने जनहित याचिका दायर की है और पंजाब सरकार को दाखिल करने का आदेश दिया है। एक सप्ताह के भीतर उत्तर.
याचिकाकर्ता अनिल कुमार तायल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हवाला देकर 10 लाख 77 हजार राशन कार्ड रद्द कर दिए गए. सरकार की दलील थी कि ये सभी राशन कार्ड फर्जी हैं. अब सरकार ने इन सभी को बहाल करने का फैसला किया है. हाई कोर्ट को बताया गया कि इन सभी को बहाल करने से पहले न तो कोई जांच की गई और न ही सत्यापन किया गया. पंजाब सरकार का यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है ताकि इसका फायदा उठाया जा सके. याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से पंजाब सरकार के फैसले पर रोक लगाने और पूरे मामले की जांच के आदेश देने की अपील की. याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को एक सप्ताह के भीतर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.