वाराणसी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में दुकानों के आवंटन निरस्त का मामला

प्रयागराज, 05 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी अस्सी घाट पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आवंटित दुकानों को हटाने की नोटिस के खिलाफ याचिका निस्तारित करते हुए चेयरमैन मंडलायुक्त को यथाशीघ्र विवाद सुलझाने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मेसर्स ब्लू साल्ट रेस्टोरेंट की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने याची को 18 जनवरी 19 को अस्सी घाट पर दूकान आवंटित किया। ऐसी 13 दुकानें लोगों को दी गई हैं। 11 अप्रैल 19 को करार पर हस्ताक्षर किए गए। किंतु अब 8-10 जून 24 को दुकान आवंटन निरस्त कर खाली करने का आदेश दिया गया है। करार के खंड 23 में दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति में चेयरमैन जो मंडलायुक्त हैं, उसको विवाद निपटारा करने का अधिकार है। जिस पर कोर्ट ने याची को दस दिन में मंडलायुक्त वाराणसी को प्रत्यावेदन देने तथा उसे यथाशीघ्र तय करने का निर्देश दिया है।