क्या वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा कर सकता है? जानें कानून की सच्चाई

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हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा, “वक्फ बोर्ड को भू-माफिया बोर्ड मत बनाइए, उसे वक्फ बोर्ड ही रहने दीजिए।” यह बयान उस समय आया जब मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने दावा किया कि प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है। लेकिन यह सवाल बना रहता है कि क्या वक्फ बोर्ड वास्तव में कहीं भी जमीन पर दावा कर सकता है? आइए समझते हैं इसके पीछे का कानून।

वक्फ बोर्ड का काम क्या है?

वक्फ बोर्ड का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करना है।

  • वक्फ क्या है?
    • वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब ‘रोकना’ या ‘समर्पण करना’ है।
    • वक्फ संपत्ति वह होती है, जिसे धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए दान किया गया हो।
    • इसका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक कार्यों, गरीबों की मदद, और शिक्षा के लिए किया जाता है।
  • वक्फ अधिनियम, 1995:
    • यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना के लिए लाया गया था।

क्या वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा कर सकता है?

वक्फ बोर्ड पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वह दूसरों की संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ घोषित कर देता है। लेकिन इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है।

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 40:

  • राज्य वक्फ बोर्ड के पास अधिकार है कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सके।
  • इसके लिए ठोस कारण होना चाहिए।
  • प्रक्रिया:
    • बोर्ड संपत्ति के तत्कालीन मालिक को नोटिस भेजता है।
    • अगर संपत्ति पर विवाद होता है, तो जांच भी बोर्ड द्वारा की जाती है।

पहले की प्रक्रिया:

  • पहले केवल नोटिस जारी करने से ही संपत्ति को वक्फ घोषित किया जा सकता था।
  • इससे वक्फ बोर्ड को जमीन पर अधिकार मिल जाता था।

सुप्रीम कोर्ट का 2023 का फैसला:

मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया:

  • अधिसूचना जारी करना पर्याप्त नहीं:
    • संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
    • इसमें दो सर्वे, विवादों का निपटारा, और राज्य सरकार के समक्ष रिपोर्ट शामिल है।
  • ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम:
    • वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम माना जाएगा, लेकिन इसे केवल ट्रिब्यूनल द्वारा रद्द या संशोधित किया जा सकता है।
    • ट्रिब्यूनल के सदस्यों का चयन राज्य सरकार करती है।

क्या है वक्फ बोर्ड का वर्तमान नियम?

  • 2013 संशोधन:
    • वक्फ बोर्ड को संपत्तियों पर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को संशोधित किया गया।
    • अब वक्फ संपत्तियों के फैसले को चुनौती देने का अधिकार केवल ट्रिब्यूनल को है।