अरविंद केजरीवाल जमानत मामला : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली शराब नीति घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से चुनाव के चलते उनकी अंतरिम जमानत पर विचार करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 7 मई को दोबारा होगी. कोर्ट ने कहा, मामले में समय लग सकता है, लेकिन चुनाव के कारण हम उनकी अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं।
ईडी की दलीलों के बाद अंतरिम जमानत पर होगा विचार: कोर्ट
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लग सकता है, जिसके कारण अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसियों की दलीलें सुनने पर विचार कर सकती है। इस मुद्दे पर एसवी राजू ने दलील दी कि हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील की दलील पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमने उनसे अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने को कहा है, लेकिन हमने यह नहीं कहा है कि हम उन्हें अंतरिम जमानत देंगे. हम उन्हें अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। अदालत ने ईडी के वकील को इस मामले पर बहस करने के लिए 7 मई को तैयारी के साथ आने को कहा। बता दें कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे ईडी ने चुनौती दी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा
बता दें कि दिल्ली शराब नीति में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 तारीख को गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. जब केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि ईडी के पास बहुत कम समय बचा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी के बार-बार समन भेजने के बावजूद उन्होंने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया.