CAA वेबसाइट लाइव: सोमवार देर शाम CAA अधिसूचना जारी होते ही देश में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू हो गया। केंद्र सरकार ने यह कदम लोकसभा चुनाव से ठीक 1-2 महीने पहले उठाया है. ऐसे में विपक्ष की ओर से इसकी आलोचना भी हो रही है. विपक्षी दल इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं. इन सबके बीच लोगों के मन में इस कानून को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे होंगे. यह उन अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए हैं और यहां की नागरिकता चाहते हैं। बिना किसी देरी के, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. मोबाइल ‘ऐप’ के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप ‘CAA-2019’ भी जल्द ही जारी किया जाएगा। आइए जानते हैं कि कैसे भारत के तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक इस वेब पोर्टल की मदद से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया एक नजर में-
वेब पोर्टल पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कैसे करें?
- भारतीय नागरिकता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वेबसाइट https:// Indiancitizenshiponline.nic.in/ पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आप इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं। आवेदन का अंतिम निर्णय आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जहां आप रहते हैं वहां के जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। यदि आप भारत से बाहर रहते हैं, तो आवेदन की एक प्रति भारत के महावाणिज्य दूत को जमा करनी होगी।
- आपकी ओर से आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट के साथ 60 दिनों के भीतर उस फॉर्म को राज्य सरकार को भेज देगा। इसके बाद राज्य सरकार को जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के भीतर आपका आवेदन केंद्र सरकार को भेजना होगा. संबंधित आवेदक को भारतीय नागरिकता देने पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार ही देगी।
आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं-
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की एक प्रति।
- भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या निवास परमिट।
- स्कूल प्रमाणपत्र या अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी स्कूल, कॉलेज, शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी कोई अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र।
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों के किसी अन्य सरकारी निकाय या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान दस्तावेज।
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र।
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी से संबंधित दस्तावेज़।
- दस्तावेज़ यह साबित करते हैं कि आवेदक के माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादा में से कोई एक अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक है या था।
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के किसी सरकारी प्राधिकारी या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो यह साबित करता हो कि आवेदक अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान का निवासी है।
इसके अतिरिक्त, आवेदक को यह साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की भी आवश्यकता हो सकती है कि वे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। ये दस्तावेज़ हैं-
- वीज़ा की प्रतिलिपि और भारत में आगमन पर लगाए गए आव्रजन टिकट की प्रतिलिपि
- भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या निवास परमिट
- जनगणना के दौरान भारत में गणना अधिकारियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पर्ची जारी की जाती है।
- भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाणपत्र या परमिट जैसे आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस
- आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड
- किसी सरकारी कार्यालय या न्यायालय द्वारा आवेदक को जारी किया गया कोई भी पत्र जिस पर सरकारी मुहर लगी हो
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र भारत में जारी किया गया
- भारत में भूमि या किरायेदारी या पंजीकृत किराये समझौते का रिकॉर्ड
- पैन कार्ड जारी करने का दस्तावेज़ जिसमें जारी होने की तारीख अंकित हो
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी वित्तीय संस्थान जैसे बैंक या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज़
- किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- बैंकों (निजी बैंकों सहित) या डाकघर खातों के संबंध में खाता और लेनदेन विवरण
- भारत में बीमा कंपनियों द्वारा आवेदक के नाम पर जारी की गई बीमा पॉलिसियाँ
- आवेदक के नाम पर बिजली कनेक्शन के कागजात या बिजली बिल या अन्य उपयोगिता बिल
- भारत में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड या कार्यवाही जिसमें आवेदक एक पक्ष है
- भारत में किसी भी नियोक्ता, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)/सामान्य भविष्य निधि/पेंशन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सेवा या रोजगार दिखाने वाला दस्तावेज़
- आवेदक का भारत में जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
- स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थान द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र
- आवेदक को नगर निगम व्यवसाय लाइसेंस जारी किया गया
- शादी का प्रमाणपत्र