परिवार में किसी की मृत्यु के बाद बैंक खाते में फंसा है पैसा? जानिए RBI के आसान नियम, बिना नॉमिनी और नॉमिनी के साथ क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया व जरूरी दस्तावेज

परिवार में किसी की मृत्यु के बाद बैंक खाते में फंसा है पैसा? जानिए RBI के आसान नियम, बिना नॉमिनी और नॉमिनी के साथ क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया व जरूरी दस्तावेज

परिवार में किसी प्रियजन के निधन के बाद स्वजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे मुश्किल समय में यदि दिवंगत व्यक्ति के बैंक खाते में जमा पूंजी को निकालने की कानूनी जानकारी न हो, तो परिवार को कई तरह की आर्थिक व प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम तौर पर लोगों को लगता है कि किसी मृत व्यक्ति के खाते से पैसा निकालना बेहद जटिल और कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने वाला काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मृत जमाकर्ताओं (Deceased Depositors) के बैंक खातों के निपटान (Claim Settlement) के लिए बहुत ही पारदर्शी, सरल और समयबद्ध दिशा-निर्देश तय किए हैं। चाहे खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज हो, खाता जॉइंट हो या फिर बिना किसी नॉमिनी के खाता खोला गया हो—आरबीआई के नियमों के अनुसार सही प्रक्रिया अपनाकर आप आसानी से धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।

गलती से भी न करें यह काम: मृत्यु के बाद ATM या नेट बैंकिंग से पैसे निकालना गैरकानूनी

अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद लोग तुरंत उनके एटीएम कार्ड, यूपीआई (UPI) या नेट बैंकिंग के जरिए पैसे निकाल लेते हैं। बैंकिंग और कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करना पूरी तरह गैरकानूनी और दंडनीय अपराध माना जा सकता है। मृत्यु के क्षण से ही संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते पर उसका व्यक्तिगत अधिकार समाप्त हो जाता है और खाता औपचारिक रूप से कानूनी वारिसों की धरोहर बन जाता है। यदि परिवार का कोई एक सदस्य बिना अन्य कानूनी वारिसों की सहमति के चोरी-छिपे डिजिटल माध्यम से पैसे निकालता है, तो भविष्य में संपत्ति विवाद की स्थिति में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और गबन की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सबसे सही और सुरक्षित तरीका यही है कि बैंक को खाताधारक के निधन की विधिवत सूचना दी जाए और अधिकृत प्रक्रिया के तहत ही क्लेम किया जाए।

केस 1: खाते में नॉमिनी (Nominee) दर्ज होने पर पैसे पाने की आसान प्रक्रिया

यदि दिवंगत खाताधारक ने अपने बचत खाते, चालू खाते या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में किसी को नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) बनाया था, तो पैसे निकालने की प्रक्रिया बेहद आसान और तेज होती है।

आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंक में नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी या कस्टोडियन की भूमिका निभाता है। खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक नॉमिनी को पूरी जमा राशि सौंपने के लिए बाध्य है। इसके लिए नॉमिनी को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होती है:

  • संबंधित बैंक शाखा में जाकर 'Deceased Claim Form (For Nominee)' प्राप्त करें या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।

  • फॉर्म में दिवंगत खाताधारक का खाता नंबर, मृत्यु की तिथि और नॉमिनी का पूरा विवरण भरें।

  • खाताधारक के मूल मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

  • नॉमिनी को अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी) और पते का प्रमाण (KYC Documents) जमा करना होगा।

  • यदि बैंक में दो गवाहों (Witnesses) के हस्ताक्षर की मांग की जाती है, तो बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में खाताधारक या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाएं।

  • दस्तावेज जमा होते ही बैंक खाता बंद करके पूरी राशि नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर देता है या उसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट (DD) जारी कर देता है।

केस 2: जॉइंट बैंक खाता (Joint Account) होने पर 'आइदर या सर्वाइवर' का नियम

यदि खाता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर था और खाते का संचालन 'Either or Survivor' (कोई एक या उत्तरजीवी) या 'Former or Survivor' मोड पर था, तो प्रक्रिया और भी सरल हो जाती है:

  • यदि दो खाताधारकों में से एक का निधन हो जाता है, तो जीवित खाताधारक (Survivor) को खाते की पूरी जमा पूंजी प्राप्त करने और खाता जारी रखने का पूर्ण अधिकार होता है।

  • जीवित खाताधारक को केवल बैंक शाखा में जाकर एक साधारण आवेदन पत्र और मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है।

  • इसके बाद बैंक मृतक का नाम खाते से हटा देता है और खाता जीवित व्यक्ति के नाम पर एकल (Single) रूप में संचालित होने लगता है। इसके लिए किसी अन्य वारिस की अनापत्ति (NOC) की जरूरत नहीं पड़ती, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का कोई रोक आदेश न हो।

केस 3: जब खाते में कोई नॉमिनी दर्ज न हो (Without Nomination) तो क्या करें?

यदि दिवंगत खाताधारक ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया था और खाता भी एकल था, तो ऐसी स्थिति में बैंक खाते की जमा राशि उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (Legal Heirs) को मिलती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जो भी व्यक्ति क्लास-1 लीगल हेयर (जैसे पत्नी, बच्चे, माता आदि) की श्रेणी में आते हैं, वे इसके हकदार होते हैं। इस स्थिति में आरबीआई ने दो अलग-अलग श्रेणियां तय की हैं:

छोटे दावों के लिए सरलीकृत प्रक्रिया (Simplified Procedure for Threshold Limits): आरबीआई के निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक ने एक निश्चित सीमा (जैसे ₹50,000 से लेकर ₹5,00,000 तक, जो बैंक के बोर्ड पर निर्भर करती है) तय कर रखी है। यदि खाते में जमा रकम इस निर्धारित सीमा से कम है, तो बैंक बिना कोर्ट के चक्कर लगवाए आसान दस्तावेजों के आधार पर भुगतान कर देता है। इसके लिए सभी कानूनी वारिसों द्वारा हस्ताक्षरित क्लेम फॉर्म, एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond), दो सॉल्वेंट जमानतदारों (Sureties) के हस्ताक्षर और अन्य सभी वारिसों का अनापत्ति पत्र (Letter of Disclaimer/NOC) देना होता है, जिसमें वे किसी एक सदस्य के पक्ष में क्लेम छोड़ने की सहमति देते हैं।

बड़ी रकम के मामले में जरूरी कानूनी दस्तावेज: यदि खाते में जमा राशि बैंक की निर्धारित सीमा से अधिक है और कोई नॉमिनी नहीं है, तो बैंक सुरक्षा कारणों से कानूनी प्रमाण मांग सकता है:

  • सक्सेशन सर्टिफिकेट (Succession Certificate): यह संबंधित सिविल कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, जो यह प्रमाणित करता है कि मृतक की चल संपत्ति और बैंक खातों पर किस उत्तराधिकारी का कितना कानूनी हक है।

  • लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट (Probate of Will): यदि मृतक ने अपनी मृत्यु से पहले कोई वैध वसीयत (Will) बनाई थी, तो कोर्ट से उसका प्रोबेट प्राप्त करके बैंक में प्रस्तुत किया जा सकता है।

RBI का सख्त निर्देश: सभी दस्तावेज मिलने के 15 दिनों में बैंक को करना होगा क्लेम सेटल

आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, यदि नॉमिनी या कानूनी वारिसों ने सभी आवश्यक और वैध दस्तावेज बैंक में जमा कर दिए हैं, तो बैंक को अधिकतम 15 दिनों (15 Days Settlement Rule) के भीतर क्लेम का पूरा निपटारा करना अनिवार्य है। बैंक अनावश्यक रूप से ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकते और न ही बिना ठोस कारण के सक्सेशन सर्टिफिकेट की मांग कर सकते हैं, यदि दावा बैंक की आंतरिक सीमा के भीतर आता है। यदि कोई बैंक शाखा 15 दिनों के भीतर क्लेम सेटल करने में आनाकानी करती है, तो ग्राहक बैंक के नोडल अधिकारी (Banking Ombudsman) या आरबीआई के सीएमएस (CMS Portal) पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

लावारिस जमा (Unclaimed Deposits) और RBI का 'उद्गम' (UDGAM) पोर्टल

कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों को यह पता ही नहीं होता कि दिवंगत व्यक्ति के किस-किस बैंक में खाते थे या उनमें कितना पैसा जमा था। यदि किसी बैंक खाते में 10 साल तक कोई लेन-देन नहीं होता, तो वह रकम आरबीआई के 'डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड' (DEA Fund) में ट्रांसफर हो जाती है।

ऐसे लावारिस खातों और पैसों का पता लगाने के लिए आरबीआई ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल 'UDGAM' (Unclaimed Deposits – Gateway to Access inforMation) शुरू किया है। नागरिक इस पोर्टल पर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करके मृतक का नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड या आधार नंबर डालकर देश भर के विभिन्न बैंकों में मौजूद लावारिस खातों और अनक्लेम्ड पैसों की जानकारी कुछ ही मिनटों में खोज सकते हैं और फिर संबंधित बैंक में जाकर क्लेम कर सकते हैं।

बैंक में क्लेम दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी चेकलिस्ट

  • बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ क्लेम फॉर्म (Claim Application Form)

  • नगर निगम, ग्राम पंचायत या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)

  • मृतक की बैंक पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की मूल रसीद

  • क्लेम करने वाले नॉमिनी या कानूनी वारिसों के आधार कार्ड और पैन कार्ड (KYC)

  • बिना नॉमिनी वाले मामलों में: लीगल हेयर सर्टिफिकेट (Legal Heir Certificate), लेटर ऑफ इंडेम्निटी, शपथ पत्र (Affidavit) और अन्य वारिसों का एनओसी फॉर्म

  • बैंक द्वारा मांगे जाने पर दो स्वतंत्र व्यक्तियों (गवाहों) का परिचय और हस्ताक्षर

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