केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया अपडेट: CGEGIS में रिटायरमेंट पर कितना मिलेगा पैसा? 7.1% ब्याज के साथ 3 महीने के लिए लागू हुई नई बेनिफिट टेबल
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure - DoE) ने केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना यानी CGEGIS-1980 (Central Government Employees Group Insurance Scheme) को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तय की गई 7.1% वार्षिक ब्याज दर (त्रैमासिक चक्रवृद्धि / Compounded Quarterly) के आधार पर 3 महीने की अवधि के लिए सेविंग्स फंड की नई 'टेबल ऑफ बेनिफिट्स' (Tables of Benefits) को प्रभावी कर दिया गया है।
इस नई गणना तालिका के जारी होने से उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा जो इस तिमाही के दौरान सेवानिवृत्त (Retire) हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं या जिनकी किसी कारणवश सेवा समाप्त हो रही है।
क्या है CGEGIS योजना और कैसे बंटता है आपका मासिक प्रीमियम?
केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1980 पूरी तरह से एक 'सेल्फ-फाइनेंसिंग' और 'कंट्रिब्यूटरी' योजना है, जिसका दोहरा उद्देश्य कर्मचारियों को बेहद कम लागत पर जीवन बीमा कवर देना और सेवा समाप्ति पर एकमुश्त बचत राशि लौटाना है:
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दो हिस्सों में बंटवारा (70:30 अनुपात): कर्मचारी के वेतन से कटने वाले कुल मासिक प्रीमियम का 30% हिस्सा बीमा कोष (Insurance Fund) में जाता है, जो सेवा के दौरान अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है।
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70% सेविंग्स फंड (Savings Fund): बाकी का 70% हिस्सा बचत कोष में जमा होता रहता है, जिस पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर (वर्तमान में 7.1%) से त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है।
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रिटायरमेंट पर भुगतान: सेवा पूरी होने या सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को इसी 70% सेविंग्स फंड की पूरी संचित राशि (ब्याज सहित) का एकमुश्त भुगतान किया जाता है।
ग्रुप-वार मासिक कटौती और बीमा कवर की मौजूदा संरचना
7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के तहत विभिन्न संवर्गों (Groups) के लिए तय की गई अंशदान दरें और यूनिट्स इस प्रकार हैं:
| कर्मचारी वर्ग (Cadre / Group) | मासिक प्रीमियम कटौती (Subscription) | योजना के तहत बीमा कवर |
| ग्रुप 'A' (Group A Officers) | ₹120 प्रति माह (8 यूनिट) | ₹1,20,000 |
| ग्रुप 'B' (Group B Gazetted/Non-Gaz.) | ₹60 प्रति माह (4 यूनिट) | ₹60,000 |
| ग्रुप 'C' (Group C Employees) | ₹30 प्रति माह (2 यूनिट) | ₹30,000 |
| ग्रुप 'D' (Group D - जहां लागू हो) | ₹15 प्रति माह (1 यूनिट) | ₹15,000 |
(नोट: 1 जनवरी 1990 से ₹15 प्रति यूनिट की दर लागू है। जो कर्मचारी 1990 से पहले शामिल हुए थे और जिन्होंने पुरानी व्यवस्था चुनी थी, उनके लिए ₹10 प्रति माह का अलग गणना चार्ट लागू होता है)।
7.1% ब्याज के साथ नई टेबल से कैसे तय होगा आपका पैसा?
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा तैयार की गई इस त्रैमासिक टेबल में कर्मचारी के सेवा में शामिल होने के वर्ष (Year of Entry) और सेवा समाप्ति के महीने (Month of Cessation) के अनुसार प्रति यूनिट संचित मूल्य (Accumulated Value) दर्ज होता है:
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सेवा वर्ष का महत्व: यदि किसी कर्मचारी ने 1990, 2000 या 2010 में नौकरी शुरू की थी, तो 7.1% कंपाउंडिंग ब्याज के साथ 2026 के संबंधित महीने की तालिका में प्रति यूनिट एक निश्चित वैल्यू तय होती है।
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कुल भुगतान का फॉर्मूला:
$$\text{कुल सेविंग्स रिफंड} = \text{टेबल में दर्ज प्रति यूनिट राशि} \times \text{कर्मचारी के ग्रुप की कुल यूनिट्स}$$
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उदाहरण: यदि ग्रुप-ए का कोई अधिकारी रिटायर हो रहा है (जिसके पास 8 यूनिट्स हैं) और टेबल के अनुसार प्रति यूनिट संचित मूल्य ₹45,000 बनता है, तो उसे ₹3.60 लाख ($45,000 \times 8$) का एकमुश्त सेविंग्स फंड भुगतान मिलेगा।
ऑडिट और अकाउंट्स विभागों पर भी लागू होंगे निर्देश
व्यय विभाग के आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (IA&AD) में कार्यरत कर्मचारियों के संदर्भ में यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) के परामर्श के साथ लागू किए गए हैं।
सभी केंद्रीय मंत्रालयों, रेलवे, रक्षा, डाक और स्वायत्त निकायों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) को निर्देश दिया गया है कि वे मौजूदा 3 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के CGEGIS क्लेम का निस्तारण केवल इसी अद्यतन तालिका के आधार पर करें ताकि कर्मचारियों को उनके बचत फंड का सटीक और त्वरित भुगतान मिल सके।