व्यवसाय: मैन बोर्ड सार्वजनिक मुद्दों के लिए अब ऑडियो विजुअल प्रकटीकरण अनिवार्य

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी), रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) और मुख्य बोर्ड सार्वजनिक मुद्दों के लिए मूल्य बैंड विज्ञापन प्रकटीकरण को समझने में आसानी के लिए ऑडियो विजुअल (एवी) प्रारूप में होना चाहिए के सर्कुलर में कहा गया था ऑडियो विजुअल सामग्री पर एक घोषणा भी होनी चाहिए जिसमें निवेशकों से आग्रह किया जाए कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक मुद्दे के संबंध में फाइनेंसरों द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य दस्तावेज़, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें।

सेबी द्वारा शुक्रवार, 24 मई को सर्कुलर जारी किया गया। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि सामग्री अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होनी चाहिए। ऑडियो विजुअल की अवधि कम से कम दस मिनट होनी चाहिए। साथ ही, इस ऑडियो विजुअल को नियामक के पास डीआरएचपी दाखिल करने के पांच कार्य दिवसों के भीतर जारीकर्ता की वेबसाइट और एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया (एआईबीआई) की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

सेबी द्वारा जारी सर्कुलर में यह भी जानकारी दी गई है कि इस तरह का कंटेंट कैसे बनाया जाना चाहिए। जिसे 1 जुलाई 2024 या उसके बाद स्वैच्छिक आधार पर लागू किया जाएगा और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 से इस नियम को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।