बजट 2024: 3 साल से अधिक पुराने आईटीआर को दोबारा नहीं खोला जाएगा, पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा

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मंगलवार को पेश हुए साल 2024-25 के आम बजट में इनकम टैक्स मामले में अहम छूट का ऐलान किया गया है. अब से आयकर प्राधिकरण एक सीमित समय सीमा बीत जाने के बाद पुराने आयकर रिटर्न (आईटीआर) को दोबारा नहीं खोल सकता है और न ही उसका पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।

बजट में की गई इस घोषणा के अनुसार, यदि रिटर्न दाखिल करते समय अघोषित आय (बच गई आय) 50 लाख रुपये से कम है, तो तीन साल से अधिक पुराने आईटीआर का अब से पुनर्मूल्यांकन या दोबारा खोला नहीं जा सकता है। इस संबंध में वित्त मंत्री की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया. इस संबंध में प्रावधान 1 सितंबर 2024 से लागू होंगे। बजट 2024 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं आईटीआर को फिर से खोलने और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा के लिए एक प्रस्ताव पेश कर रही हूं। अब से, आईटीआर को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन साल से अधिक समय बाद फिर से खोला और पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है, अगर रिटर्न दाखिल करते समय अघोषित राशि 50 लाख रुपये या अधिक हो। जिसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारण वर्ष से पांच वर्ष है। इतना ही नहीं, जांच के वर्ष से पहले खोज मामलों की समय सीमा को दस साल से घटाकर छह साल करने का भी प्रस्ताव पेश किया गया है। इससे कर अनिश्चितता और विवाद कम होंगे।