बीएसई इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में सीमा मूल्य संरक्षण तंत्र लागू करेगा

बीएसई सीमा मूल्य संरक्षण: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में एक सीमा मूल्य संरक्षण तंत्र लागू करने का निर्णय लिया है। एक्सचेंज इस सिस्टम को 16 अप्रैल से लागू करेगा. यह कदम प्री-ट्रेड जोखिम पर नियंत्रण पाने के लिए उठाया गया है। नया तंत्र डेरिवेटिव बाजार में ऑर्डर के लिए मूल्य सीमा को सीमित कर देगा।

कितनी सीमा लागू होगी

नए तंत्र की मदद से, ट्रेडिंग सिस्टम विकल्प अनुबंधों के लिए संदर्भ मूल्य का 60 प्रतिशत स्वीकार करेगा, जबकि वायदा अनुबंधों के लिए संदर्भ मूल्य का 3 प्रतिशत सीमा मूल्य आदेश स्वीकार करेगा। इस मूल्य सीमा के बाहर दिए गए ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

बीएसई ने शुक्रवार, 5 अप्रैल को एक परिपत्र में कहा कि एक्सचेंज इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में पूर्व-व्यापार जोखिम नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार, 16 अप्रैल को एलपीपी तंत्र को लागू करेगा।

13 अप्रैल को मॉक ट्रेडिंग सत्र

नए तंत्र के सुचारू कामकाज को सुविधाजनक बनाने और बाजार सहभागियों को इन परिवर्तनों से अवगत कराने के लिए बीएसई शनिवार, 13 अप्रैल, 2024 को एक मॉक ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेगा। इस तंत्र का उद्देश्य असामान्य व्यापारिक गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करते हुए अनियमित व्यापार को रोकना है। जिसके बाद यदि ऑर्डर की कीमत निर्दिष्ट मूल्य सीमा से अधिक हो जाती है तो सिस्टम स्वचालित रूप से ऑर्डर रद्द कर देगा।

इससे पहले एनएसई ने अक्टूबर-22 में अपने फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में भी इस तरह का मैकेनिज्म लागू किया था। जो पूर्व-व्यापार जोखिम पर नियंत्रण लागू करके समान स्तर पर व्यापार करने में सक्षम बनाता है।