बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा- ‘कुछ तो गड़बड़ है’

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महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे सामने आए हैं. अक्षय के पिता ने एनकाउंटर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई हो रही है.

अक्षय शिंदे की ओर से पेश हुए वकील अमित कटनरवरे ने कोर्ट से कहा है कि जब अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से हिरासत में लिया गया था और घटना के वक्त सभी दुकानों के सीसीटीवी तुरंत सुरक्षित किए जाने चाहिए. अक्षय शिंदे ने जेल में अपने परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन उन्होंने अपने माता-पिता से बात की थी और पूछा था कि उन्हें जमानत कब मिलेगी. मेरा मामला यह है कि वह कुछ भी करने की मानसिक स्थिति में नहीं था, जैसा कि पुलिस ने दावा किया है, इसलिए उसने पिस्तौल पकड़ ली और अधिकारियों पर गोली चला दी।

अमित कतरनवारे ने अदालत को बताया कि अक्षय ने अपने माता-पिता से 500 रुपये की मांग की थी ताकि उसे कैंटीन की सुविधा मिल सके और वह जो चाहे खा सके। वह भागने की स्थिति में नहीं था और न ही पुलिस अधिकारी से पिस्तौल छीनने में शारीरिक रूप से सक्षम था। आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर अक्षय की हत्या की गई है।

अक्षय शिंदे के पिता के वकील ने कहा, इससे साफ है कि वह फर्जी मुठभेड़ की जांच की मांग कर रहे हैं. कानून के अनुसार सीआईडी ​​या किसी अन्य पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। हाई कोर्ट को एसआईटी के गठन के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए पिता की शिकायत अभी लंबित है.

उन्होंने कहा कि चूंकि एसआईटी पीड़िता को न्याय दिलाने में विफल रही है, इसलिए दोनों जांच एक साथ की जानी चाहिए. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश एक वकील ने कोर्ट को बताया कि सीआईडी ​​ने जांच शुरू कर दी है. एक मामला 307 के तहत दर्ज है और दूसरा एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (एडीआर) का है.