बॉम्बे हाई कोर्ट: पत्नी को ‘सेकंड हैंड’ कहना पति को पड़ा महंगा, पति को देना होगा 3 करोड़ रुपए मुआवजा; जानिए हनीमून के दौरान क्या हुआ था

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यौन उत्पीड़न के आरोप: अमेरिका में रहने वाले एक शख्स को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी पत्नी को मुआवजे के तौर पर 3 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है. हनीमून पर पति ने अपनी पत्नी को ‘सेकंड हैंड’ कहा। कोर्ट ने कहा, ‘पति ने अपनी पत्नी को पीटा भी था और अब दोनों एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं.’

1994 में मुंबई में शादी हुई,
पति-पत्नी अमेरिकी नागरिक हैं। उनकी शादी 3 जनवरी 1994 को मुंबई में हुई। साल 2005 में वह मुंबई शिफ्ट हो गए। वर्ष 2014 के आसपास पति अमेरिका चले गये। साथ ही साल 2017 में उन्होंने तलाक की अर्जी भी दाखिल की। इसके बाद पत्नी ने मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट में घरेलू हिंसा कानून के तहत अर्जी दाखिल की.

पति ने पत्नी पर लगाया अवैध संबंध का आरोप पत्नी का
आरोप है कि जब जोड़ा हनीमून के लिए नेपाल गया तो पति ने उसे ‘सेकंड हैंड’ कहा। क्योंकि महिला की पहली सगाई टूट गई थी. पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर आपत्ति थी. जब तक महिला ने अवैध संबंधों की बात कबूल नहीं कर ली, तब तक पति उसे रात में सोने नहीं देता था।

पति ने की थी जान से मारने की कोशिश
हिला का आरोप है कि उसके पति ने 2008 में तकिए से उसका दम घोंटकर उसे मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद वह अपनी मां के घर चली गई थी. उन्होंने अपने पति पर शादी के दौरान दूसरी महिला से शादी करने का भी आरोप लगाया.

ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया
जनवरी 2023 में ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया और पति को 3 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा, अदालत ने शर्त लगाई कि पत्नी को दादर में कम से कम 1,000 वर्ग फुट का आवासीय स्थान या 75,000 रुपये का मासिक किराया दिया जाना चाहिए। पति को पत्नी के सारे गहने लौटाने और 1,50,000 रुपये मासिक भरण-पोषण भत्ता देने का भी आदेश दिया गया। इसके बाद पति ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार्य माना और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।