बॉम्बे हाई कोर्ट ने अकोला पश्चिम उपचुनाव रद्द कर दिया

Content Image 7997aa49 9e04 4f97 Af23 5ac817e44f9e

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने अकोला पश्चिम विधानसभा उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है, कोर्ट ने उपचुनाव रद्द कर दिया है. मंगलवार को इस पर सुनवाई करते हुए अकोला (पश्चिम) का चुनाव रद्द घोषित कर दिया गया है.

याचिकाकर्ता अनिल दुबे ने अकोला पश्चिम उपचुनाव को हाई कोर्ट में चुनौती दी. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कानून में प्रावधान है कि अगर मुख्य चुनाव में एक साल से कम समय रह गया हो तो उपचुनाव नहीं कराया जा सकता. विधानसभा चुनाव में पांच-छह महीने बचे हैं तो उपचुनाव कराने की क्या जरूरत है? यह उपचुनाव मतदाताओं को परेशान करने और मशीनरी पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है।

एक साल से अधिक समय होने के बावजूद चंद्रपुर, पुणे लोकसभा उपचुनाव नहीं हुआ। लेकिन याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अकोला चुनाव में लोगों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है. अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को सही ठहराया और अकोला पश्चिम उपचुनाव अधिसूचना को रद्द करने का आदेश दिया। 

केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ-साथ कई राज्यों की विधानसभाओं के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की थी. इसमें अकोला उपचुनाव भी शामिल है. 26 अप्रैल को वोटिंग होनी थी. इसलिए विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गये थे, लेकिन मंगलवार को हाईकोर्ट ने चुनाव रद्द करने का आदेश दिया है.