आरबीआई के इंफ्रा लोन को लेकर उबाल बिंदु: सरकार प्रस्तावित नियमों की समीक्षा करेगी

   सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण में उच्च प्रावधानों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मसौदा नियमों की समीक्षा की है। दूसरी ओर, ऋणदाता विभिन्न आधारों पर इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं। अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि नए कदम से ऋणदाता ब्याज दरें बढ़ाएंगे और पूंजीगत व्यय की गति पटरी से उतर जाएगी।

  प्रस्ताव मूल्यांकन अभ्यास के बाद, परामर्श के दौरान मसौदा नियमों पर बैंकिंग नियामक के साथ चर्चा की जाएगी। प्रस्ताव के अनावरण से एक दिन पहले, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और बुनियादी ढांचा कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों को चिंता थी कि यदि उपाय लागू किए गए, तो वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

   वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मसौदा दिशानिर्देश है और परामर्श प्रक्रिया जारी है। सभी हितधारक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण का समर्थन करते हुए जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सर्वसम्मत समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। अगर बैंक और अन्य मंत्रालय इस मामले में कोई चिंता जाहिर करते हैं तो इसकी जानकारी आरबीआई को दी जाएगी. गौरतलब है कि नियामक ने अपने प्रस्तावित दिशानिर्देशों पर 15 जून तक प्रतिक्रिया मांगी है।

   दूसरी ओर, बैंकों और एनबीएफसी ने प्रावधानों में तेज वृद्धि के खिलाफ केंद्रीय बैंक के साथ टकराव का मन बना लिया है। बैंकों और एनबीएफसी ने यह भी तर्क दिया है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच, आरबीआई की कवायद से भारत की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की गति बाधित हो सकती है। बैंक और एनबीएफसी भी भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के माध्यम से आरबीआई के इन प्रस्तावों के खिलाफ अपने विचार पेश कर सकते हैं। वे तर्क देंगे कि योजनाएं जारी करने के लिए उच्च प्रावधान लागू करने से उनकी दक्षता प्रभावित हो सकती है और साथ ही लागत भी बढ़ सकती है। ये सभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ ऋण में देरी और तनाव का कारण बनेंगी।