खतरनाक इमारतों को खाली कराने के लिए बीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाएगी

मुंबई: एक अधिकारी ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम जर्जर इमारतों के मुद्दे पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा. वर्तमान में, 63 खतरनाक जर्जर इमारतों के निवासी नगर पालिका के बेदखली नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत में चले गए हैं।

हाल ही में, प्री-मानसून सर्वेक्षण (मानसून-पूर्व प्रणाली की तैयारियों के बाद) के बाद, नगर निगम ने 188 जर्जर इमारतों को खतरनाक घोषित किया और 84 इमारतों को सफलतापूर्वक खाली कराया गया। अन्य 104 इमारतों में से नगर पालिका ने 41 इमारतों के निवासियों को नोटिस भेजा है। जबकि 63 इमारतों के निवासियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

नगर पालिका के एक अधिकारी ने बताया कि घर से निकलने के लिए बिजली और पानी की आपूर्ति काटने जैसे सख्त कदम उठाए गए हैं. लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इंसानियत हम रखते हैं. अगर भारी बारिश के दौरान इमारत गिर गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।’

पिछले दो साल में नगर निगम ने 493 इमारतों को सी-वन स्ट्रक्चर की श्रेणी में रखा है। जिन इमारतों में रहना खतरनाक है उन्हें सी-वन श्रेणी में माना जाता है। 289 खतरनाक इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। पश्चिमी उपनगरों में 144, पूर्वी उपनगरों में 47 और दक्षिण मुंबई में 27 खतरनाक इमारतें हैं।

जर्जर भवनों की सूची नगर पालिका की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 30 वर्ष से अधिक पुरानी इमारतों का ऑडिट किया जा सकता है और हर साल नगर पालिका एक सर्वेक्षण करती है और इमारतों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। क्या इमारत को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए या मरम्मत की अनुमति दी जानी चाहिए?