कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कारियों को मौत की सज़ा देने के लिए कानून में संशोधन का मसौदा तैयार किया है। यह मसौदा मंगलवार को बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। विधेयक के मसौदे के मुताबिक, अगर दोषी बलात्कारी के कृत्यों के कारण पीड़िता की मौत हो जाती है, तो ऐसे मामलों में अपराधी को मौत की सजा दी जाएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, रेप या गैंग रेप के दोषी पाए जाने वालों को उम्रकैद की सजा दी जाएगी. इस ड्राफ्ट बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया गया है. सरकार ने दावा किया है कि इस नए कानून का मकसद बलात्कार को रोकने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करना और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर नए नियम जोड़कर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बनाना है. मसौदा विधेयक में भारतीय न्यायिक संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और बाल संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अलावा दोषियों को दी जाने वाली सजा को और भी सख्त बनाया जाना है.
विधेयक के मसौदे का उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना बताया गया है। पिछले महीने कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में जूनियर से रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. इस मामले से देश में महिला सुरक्षा की चर्चा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. बंगाल में विपक्ष की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. बंगाल सरकार विरोध की आग को बुझाने के लिए यह बिल ला रही है. जिसे मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जा सकता है. इससे पहले ममता ने धमकी दी थी कि अगर इस बिल को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी तो हम राजभवन के सामने धरना देंगे.