बिहार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेंगे ₹1000, जानें कैसे उठाएं घर बैठे लाभ

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News India Live, Digital Desk: बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नीतीश सरकार की 'स्वयं सहायता भत्ता योजना' किसी वरदान से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के कारण सरकारी नौकरी की तैयारी या रोजगार की तलाश में बाधा झेल रहे युवाओं को सरकार अब हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद दे रही है। यह योजना 'सात निश्चय' कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर आप भी 20 से 25 साल के हैं और इंटर पास कर चुके हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है।

क्या है 'स्वयं सहायता भत्ता योजना'?

इस योजना के तहत बिहार सरकार उन छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं। लाभार्थी को अधिकतम 2 साल तक प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर सरकार आपको 24,000 रुपये की मदद करेगी ताकि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने या कोचिंग की फीस का बोझ उठा सकें।

कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता के कड़े नियम

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: आवेदन के समय उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

निवास: आवेदक बिहार का स्थाई निवासी हो।

स्थिति: उम्मीदवार न तो कहीं कार्यरत हो और न ही उच्च शिक्षा (जैसे ग्रेजुएशन) प्राप्त कर रहा हो।

अन्य लाभ: उसे किसी अन्य सरकारी योजना (जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड) का लाभ न मिल रहा हो।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents List)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इन कागजातों को तैयार रखें:

10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट।

निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate)।

आधार कार्ड।

बैंक पासबुक (खाता आधार से लिंक होना चाहिए)।

पासपोर्ट साइज फोटो।

घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई: Step-by-Step प्रोसेस

सबसे पहले शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट 7nishchay-yuvaupastban.bihar.gov.in पर जाएं।

'New Applicant Registration' पर क्लिक कर अपनी जानकारी भरें।

रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा।

लॉगिन करके 'Swayam Sahayata Bhatta Yojana' का विकल्प चुनें और फॉर्म भरें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद रसीद का प्रिंट आउट लें और 30 दिनों के भीतर अपने जिले के DRCC (जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र) जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं।

अमर उजाला विशेष: एक गलती और रुक जाएगा पैसा!

ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको 'कुशल युवा कार्यक्रम' (KYP) के तहत भाषा संवाद और कंप्यूटर का बुनियादी प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। अगर आप वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग पूरी नहीं करते हैं, तो आपकी किश्तें रोकी जा सकती हैं।

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