फिल्म ‘रईस’ के बारे में रु. 101 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में शाहरुख खान को बड़ी राहत, गुजरात हाई कोर्ट ने लतीफ के वारिसों को वादी बनाने से किया इनकार

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को उनकी फिल्म ‘रईस’ के खिलाफ दायर मानहानि मामले में बड़ी राहत दी है. दरअसल, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अहमदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के उत्तराधिकारियों को शाहरुख खान और उनकी फिल्म ‘रईस’ के निर्माताओं के खिलाफ 8 साल पुराने मानहानि मामले में वादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। ‘.

क्या है पूरा मामला?
जनवरी-2017 में बॉलीवुड फिल्म ‘रईस’ रिलीज हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि शाहरुख खान का रोल अहमदाबाद के गैंगस्टर अब्दुल लतीफ पर आधारित है। इस मामले में अब्दुल लतीफ के बेटे मुस्ताक ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और शाहरुख खान पर उनके पिता की छवि को बदनाम करने के लिए 18 फीसदी ब्याज के साथ 101 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया था. हालाँकि, जुलाई-2020 में आवेदक मुस्ताक का निधन हो गया।

जिसके बाद अप्रैल-2022 में अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट ने मुश्ताक की पत्नी और दो बेटियों को मानहानि मामले में वादी के रूप में शामिल करने की अर्जी को मंजूरी दे दी. जिसे शाहरुख खान ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद मानहानि के मुकदमे को खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही आवेदन को दो दिन के अंदर यानी 13 जुलाई तक निस्तारित करने का आदेश दिया है.