शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली और उन्हें 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. ईडी ने केजरीवाल को आठ समन जारी किए थे. केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. इसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज कीं.
इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने ईडी द्वारा दायर शिकायत के मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के बाद मजिस्ट्रेट ने मामले में समन जारी किया।
शुक्रवार को राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित किया। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। सेशन कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके लिए सिर्फ मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ईडी द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायत मामलों में केजरीवाल को समन जारी किया था। उन्हें पहला समन 7 फरवरी को जारी किया गया था, जबकि दूसरी शिकायत पर समन 7 मार्च को जारी किया गया था. इन दोनों मामलों की सुनवाई आज एसीएमएम कोर्ट में हो रही है.