AAP सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने दी जमानत

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है. श्री रब घोटाला मामले में वह 6 महीने तक जेल में रहे थे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे. मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने की. पीठ ने ईडी से पूछा था कि संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? संजय सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का पता नहीं चला है. इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं.

SC ने AAP नेता को दी जमानत

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आप सांसद के वकील की बात मान ली कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उनके खिलाफ 2 करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है.

 

बता दें कि संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने हाई कोर्ट में आप सांसद की जमानत याचिका का विरोध किया था. संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है।