चुनाव से पहले AAP सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में दी जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग केस: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है. ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया. दिल्ली शराब नीति से जुड़े घोटाले के मामले में वह 6 महीने तक जेल में थे। अब वे जेल से रिहा हो जायेंगे. देर शाम या कल सुबह हो सकती है जेल से रिहाई. अब वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं. संजय सिंह की मां ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष होकर घर आएगा.

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले शामिल थे, इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने ईडी से पूछा, संजय सिंह को अभी भी जेल में रखने की क्या जरूरत है? कोर्ट ने संजय सिंह के वकील से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी अभी पता नहीं चला है. हालांकि, संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका पर भी सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आप सांसद के वकील की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उनके खिलाफ दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है.

ईडी ने पिछले 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था. हाई कोर्ट में ईडी ने आप सांसद की जमानत अर्जी का विरोध किया था. संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और अपराध में मेरी कोई भूमिका नहीं है। जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका का विरोध किया और दावा किया कि संजय सिंह पॉलिसी अवधि 2021-22 से संबंधित दिल्ली शराब नीति से प्राप्त धन को रखने, छिपाने और उपयोग करने में शामिल थे। हालांकि, एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध नहीं किया.