अरविंद केजरीवाल सुनवाई: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी गई. जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक मामला है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है. यह एक कार्यकारी मामला है. हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी.
इससे पहले केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई हुई
बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें ईडी द्वारा गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड को चुनौती दी गई थी. मुख्यमंत्री केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद उन्हें 6 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया.
इससे पहले केजरीवाल ने जेल से ही दो अहम आदेशों का ऐलान किया था
इससे पहले केजरीवाल ने जेल से दो अहम आदेशों की घोषणा की थी, लेकिन उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इसका क्रियान्वयन रोक दिया। उन्होंने साफ कहा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशक पर भी गाज गिरी है. 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद यहां की अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक उक्त एजेंसी की हिरासत में भेज दिया.