राशन कार्ड धारकों को हर हाल में ई-केवाईसी के माध्यम से अपना सत्यापन करा लेना चाहिए। यह कार्य पांच सितंबर तक पूरा करना है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर ऐसे उपभोक्ताओं को राशन वितरण योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। जिले में अब तक मात्र 40 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों का ही ई-केवाईसी हो पाया है। विभाग ने इसके लिए राशन डीलरों को सख्त निर्देश भी दिए हैं।
जिले में इस समय पात्र गृहस्थी के 267361 कार्डधारक हैं। वहीं अंत्योदय के 37766 कार्डधारक हैं। ये सभी खाद्यान्न योजना का लाभ ले रहे हैं। किसी भी तरह की अनियमितता या फर्जीवाड़ा से बचने के लिए सभी राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
5 सितंबर तक करना होगा सत्यापन
शासन स्तर से निर्देश मिलने के बाद विभाग ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अब तक चालीस फीसदी काम पूरा हो चुका है। कहा गया है कि राशन कार्ड धारक पांच सितंबर तक हर हाल में अपना सत्यापन करा लें।
पूर्ति निरीक्षक अजीत कुमार यादव का कहना है कि तय समय में काम पूरा करना है। इसके लिए राशन डीलरों के पास सूची है। ई-केवाईसी न कराने वालों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। शासन स्तर से इस संबंध में सख्त निर्देश मिले हैं।
ब्लॉक स्तर पर इस काम को पूरा करने के लिए पंचायतों की खुली बैठकों में नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं कोई अपात्र राशन कार्ड धारक तो नहीं है। ऐसे अपात्र लोगों को बाहर किया जाएगा।