स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए बड़ी खबर, सेटलमेंट के नियम बदले, अब लगेगा सिर्फ इतना समय

स्वास्थ्य बीमा: बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। 

IRDAI ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा पर एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि बीमा कंपनी को पॉलिसीधारक से दावा मांगने के एक घंटे के भीतर कैशलेस उपचार को मंजूरी देने पर निर्णय लेना होगा।

बीमा कंपनियों को डिस्चार्ज मिलने के तीन घंटे के भीतर दावे का निपटान करना होता है। यदि दावे का निपटान तीन घंटे के भीतर नहीं किया जाता है, तो बीमा कंपनी उस पर लगने वाले अस्पताल शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी।

IRDAI ने क्या कहा?

IRDAI ने एक मास्टर सर्कुलर जारी कर स्वास्थ्य बीमा पर 55 सर्कुलर रद्द कर दिए हैं. इस सर्कुलर के मुताबिक, पॉलिसीधारक को अनुरोध के 3 घंटे के भीतर क्लेम सेटलमेंट की सुविधा मिल जाएगी। IRDAI ने कहा है कि बीमा कंपनी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के तीन घंटे के भीतर दावे का निपटान करना होगा। 

अस्पताल से छुट्टी मिलने का इंतज़ार न करें

बीमा नियामक ने कहा है कि किसी भी हालत में मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए. यदि पॉलिसीधारक मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने में तीन घंटे से अधिक की देरी होती है, तो अस्पताल द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त राशि (यदि कोई हो) का भुगतान बीमा कंपनी के शेयरधारकों के फंड से किया जाएगा। 

यदि पॉलिसीधारक की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है..

अगर इलाज के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी को तुरंत क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। इसके अलावा मृतक के पार्थिव शरीर को भी जल्दी अस्पताल से बाहर ले जाना पड़ता है।

ये नियम कब लागू होंगे?

IRDAI ने बीमा कंपनियों से इन नियमों को 31 जुलाई तक लागू करने को कहा है. अस्पताल कैशलेस दावों के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी कर सकते हैं।