दिल्ली: पूजा खेडकर को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

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यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है. महाराष्ट्र की बर्खास्त आईएएस पूजा खेडकर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनकी अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. साथ ही, पटियाला हाउस कोर्ट ने यूपीएससी से यह जांच करने को कहा है कि क्या किसी अन्य उम्मीदवार ने फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग करके आरक्षण का अनुचित लाभ उठाया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को यह भी जांच करने का निर्देश दिया कि क्या यूपीएससी से किसी ने पूजा खेडकर की मदद की थी।

कोर्ट ने पूजा की मौजूदगी पर सवाल उठाया

कोर्ट ने पूजा खेडकर की कोर्ट में मौजूदगी पर सवाल उठाया. कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी पूरे सत्र में एक बार भी उपस्थित रहता है तो उसे हर समय उपस्थित नहीं माना जाएगा. आपको बता दें कि यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी. पूजा पर संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए आवेदन में ‘गलत जानकारी देने’ का आरोप लगाया गया था।

ये आरोप पूजा खेडकर पर लगे थे

यूपीएससी के जरिए आईएएस बनने वाली पूजा खेडकर महाराष्ट्र में ट्रेनी ऑफिसर बनीं. इस बीच उन पर लाल बत्ती, वीवीआईपी नंबर वाली गाड़ी और निजी गाड़ी में अपना केबिन मांगने का आरोप लगा। इसके बाद उनकी पसंद पर सवाल उठे जिसके बाद उनकी पोल खुल गई.