बाबा रामदेव को बड़ा झटका, पतंजलि के 14 प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस रद्द

योगगुरु रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, साथ ही बाबा रामदेव की एक और कंपनी पतंजलि फूड्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

राज्य सरकार के लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी की 14 दवाओं और उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही संबंधित विभागों को कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है.

 

यह आदेश इस महीने की शुरुआत में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के उल्लंघन में इन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के बारे में कंपनी की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जारी किया गया था।

आदेश के मुताबिक, दिव्य फार्मेसी के जिन उत्पादों का विनिर्माण लाइसेंस निलंबित किया गया है, उनमें शवसारि गोल्ड, शवसारि वटी, ब्रॉनकॉम, शवसारि फ्राफी, शवसारि अवलेहा, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, इग्रिट शामिल हैं। सोना और मधुनाशिनी वटी अतिरिक्त शक्ति।

आदेश में कहा गया है कि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने के कारण लाइसेंस रद्द किया गया है. इससे पहले 10 अप्रैल को राज्य सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है.

दूसरी ओर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) खुफिया विभाग ने पतंजलि फूड्स को कारण बताओ नोटिस भेजकर कंपनी से यह बताने को कहा है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाए।

26 अप्रैल को नियामक के साथ कंपनी द्वारा दायर विवरण के अनुसार, योग गुरु रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से एक नोटिस मिला है। यह कंपनी मुख्य रूप से खाद्य तेल का कारोबार करती है। कंपनी ने कहा कि ‘कंपनी को कारण बताओ नोटिस मिला है. कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को यह बताने के लिए कहा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि 27,46,14,343 रुपये (ब्याज सहित) की वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए और जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) खुफिया विभाग ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 74 और उत्तराखंड राज्य की धारा 74 के साथ पठित एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 20 के तहत एक अधिसूचना जारी की। । है नोटिस वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 और अन्य लागू प्रावधानों के संदर्भ में दिया गया है। आपको बता दें कि पतंजलि फूड्स योगगुरु रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी है।

 

इतना ही नहीं, इस बीच पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 10 उत्पादों का विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उत्तराखंड औषधि विभाग के लाइसेंसिंग अथॉरिटी के एक आदेश में यह जानकारी दी गई है. यह आदेश इस महीने की शुरुआत में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के उल्लंघन में इन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के बारे में कंपनी की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जारी किया गया था।

आदेशों के अनुसार, दिव्य फार्मेसी का विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, जिसमें स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रॉनकॉम, स्वासारि फ्राफी, स्वासारि अवलेहा, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट और मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर शामिल हैं।