नई दिल्ली, 22 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को अमेरिका जाने की इजाजत दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अशनीर और माधुरी को अलग-अलग तिथियों पर विदेश जाने की इजाजत दी है ताकि दोनों में से एक आरोपित भारत में रहे।
कोर्ट ने ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक विदेश जाने की इजाजत दी, जबकि माधुरी को उनके लौटने के बाद 15 जून से विदेश जाने की इजाजत दी। कोर्ट ने ऐसा आदेश इसलिए दिया ताकि अशनीर के विदेश जाने पर माधुरी देश में रहें और माधुरी के विदेश जाने की स्थिति में अशनीर देश में रहे।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो अशनीर और माधुरी का भारत लौटना सुनिश्चित करने के लिए शर्तें सुझाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 24 मई तक सुझाव देने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अशनीर और माधुरी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि माधुरी जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है। वो दो महीने में जांच पूरी कर लेगी।
अशनीर और माधुरी ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी। दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आर्थिक गड़बड़ियों के मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। अशनीर ने इसके पहले 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ईओडब्ल्यू को जांच जारी रखने का आदेश दिया था।