BH Number Plate Rules: अब BH नंबर प्लेट के लिए एकमुश्त देना होगा 14 साल का टैक्स, बदल गए नियम

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BH Number Plate Rules: बीएच नंबर टैक्स (BH Number Tax) के लिए भारत (BH) नंबर लेने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। परिवहन विभाग अब दो साल की जगह 14 साल तक टैक्स जमा करने पर बीएच नंबर (BH Number Registration) देगा।

जिन वाहनों ने पहले से बीएच नंबर ले रखा है, उन्हें 12 साल का टैक्स जमा करने का आदेश दिया गया है।विभाग के आदेश के बाद जिला परिवहन कार्यालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा

परिवहन कार्यालय ने बीएच नंबर लेने वाले 731 वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा।

ज्ञात हो कि वाहनों के लिए बीएच नंबर लेने के लिए अब 14 साल का टैक्स एकमुश्त जमा करना होगा। पहले यह दो साल के लिए था। दो साल की अवधि के बाद नंबर के नवीनीकरण का प्रावधान था। इसे संशोधित कर 14 साल कर दिया गया है।

60 दिन का समय दिया जाएगा

इसके साथ ही ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने दो साल पहले बीएच नंबर लिया है, उन्हें भी 12 साल का टैक्स जमा करना होगा। इसके लिए उन्हें 60 दिन का समय दिया जाएगा।

बताया गया कि पूर्व में दो वर्ष के लिए बीएच नंबर लेने वाले अधिकांश लोगों ने नवीनीकरण नहीं कराया, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

बीएच सीरीज नंबर प्लेट क्या है?

बीएच सीरीज नंबर प्लेट ऐसे लोगों के लिए है जो सरकारी या प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में काम करते हैं। जिनका देश के किसी भी हिस्से में तबादला होता है।

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, पीएसयू विभाग, रक्षा विभाग, कार्मिक विभाग और निजी क्षेत्र की कंपनियां जिनके कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। इस नंबर को लगाने पर किसी भी राज्य में नंबर प्लेट नहीं बदलनी पड़ती है।

बीएच नंबर प्लेट के नियमों में बदलाव किया गया है। अब इस नंबर के लिए 14 साल का टैक्स देना होगा। जिन लोगों ने पहले दो साल के लिए बीएच सीरीज ले रखी है, उन्हें 60 दिन के अंदर 12 साल का टैक्स देना होगा। ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा। – कुमार सतेंद्र यादव, डीटीओ