वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग: जानें आखिरी तारीख और पेनाल्टी की जानकारी

Tax Return Filing

अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो जल्द ही इसे फाइल कर लें। बिलेटेड ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है। आपको बता दें कि ITR फाइल करने की मूल तारीख 31 जुलाई 2024 थी। यदि आप इस तारीख तक रिटर्न नहीं भर सके, तो बिलेटेड रिटर्न आपके लिए अंतिम मौका है।

बिलेटेड ITR फाइलिंग क्या है?

बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न वह रिटर्न होता है जिसे आप एसेसमेंट ईयर के दौरान 31 जुलाई की मूल समयसीमा के बाद, लेकिन 31 दिसंबर की नई समयसीमा से पहले फाइल कर सकते हैं।

बिलेटेड रिटर्न पर पेनाल्टी

यदि आप 31 जुलाई की मूल तारीख के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको लेट फाइलिंग के लिए पेनाल्टी का भुगतान करना होगा।

  • 5,000 रुपये की पेनाल्टी लागू होगी।
  • अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो पेनाल्टी 1,000 रुपये होगी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार:

  • यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो वह संबंधित एसेसमेंट ईयर के खत्म होने से 3 महीने पहले या एसेसमेंट से पहले (जो भी पहले हो) बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है।
  • इसके अलावा, सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस का भुगतान भी करना होगा।

बिलेटेड रिटर्न की समयसीमा चूकने पर क्या होगा?

यदि आप 31 दिसंबर की बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा चूक जाते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

  1. जुर्माना:
    • 31 दिसंबर के बाद और 31 मार्च से पहले रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी 10,000 रुपये होगी।
    • यदि आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो यह जुर्माना 1,000 रुपये होगा।
  2. ब्याज:
    • सेक्शन 234A के तहत, बकाया टैक्स पर ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा।
  3. नुकसान का समायोजन:
    • देर से रिटर्न फाइल करने की स्थिति में, आप बिजनेस या कैपिटल लॉस को अगले वित्तीय वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे।

अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न न फाइल कर पाएं तो क्या करें?

अगर आप किसी वास्तविक कारण से 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आप इनकम टैक्स विभाग को इस बारे में जानकारी देकर अनुरोध कर सकते हैं।

  • अगर विभाग आपका अनुरोध स्वीकार कर लेता है, तो आप 10,000 रुपये की पेनाल्टी देकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
  • इसके साथ ही, बकाया राशि पर 1% प्रति माह के हिसाब से ब्याज भी देना होगा।

यदि आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो सेक्शन 276CC के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।