Behbal kalan Firing Case: बहबल कलां गोलीकांड मामले में बड़ा अपडेट, मामला पंजाब से बाहर शिफ्ट

बहबल कलां फायरिंग केस: 14 अक्टूबर 2015 के बहबल गोलीकांड में पूर्व एसएसपी मोगा चरणजीत सिंह शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पंजाब से बाहर करने का आदेश दिया है. जस्टिस संदीप मोदगिल ने फैसले में कहा कि कोर्ट में पेश दस्तावेजों और घटनाक्रम के आधार पर यह साफ है कि अगर फरीदकोट में सुनवाई जारी रही तो यह सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है. ऐसे में निष्पक्ष सुनवाई के लिए केस को चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया जाए तो बेहतर होगा। पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा था कि फरीदकोट में उनकी जान को खतरा है. इससे पहले बरगाड़ी ईशनिंदा मामले से जुड़े तीनों मामलों की सुनवाई भी फरीदकोट से चंडीगढ़ जिला अदालत में स्थानांतरित कर दी गई है.

मामले में आरोपी पूर्व एएसपी चरणजीत सिंह शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाबी कार्रवाई के दौरान फायरिंग में मारे गए कृष्ण भगवान सिंह के बेटे सुखराज सिंह ने पंजाब सरकार पर ठीक से पेश नहीं होने और बहबल कलां में विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया. विरोध कर रही संगत पर फायरिंग करने का आरोप.  

 पहले बरगाड़ी ईशनिंदा केस को चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया था और अब गोलीबारी कांड के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस केस को भी पंजाब से बाहर भेज दिया गया है. यह पंजाब सरकार की आरोपियों को बचाने की सीधी चाल है क्योंकि पंजाब सरकार आरोपियों को बचाना चाहती है. उन्होंने कहा कि हम फैसले के खिलाफ अगली रणनीति बनाएंगे और जरूरत पड़ी तो विरोध भी करेंगे.