PPF Investment: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक बेहतरीन बचत विकल्प है. लेकिन, इसमें निवेश करने के लिए आपको इसके सभी नियम पता होने चाहिए. मसलन, इसमें कितना ब्याज मिलता है. आप कितने से निवेश शुरू कर सकते हैं? निवेश पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ कैसे मिलेगा? साथ ही, खोलने के लिए कौन सा फॉर्म जरूरी है और लोन लेने की क्या शर्तें हैं? स्मॉल सेविंग्स स्कीम (SMSS) का संचालन सरकार करती है. मतलब यह सरकारी गारंटी वाला निवेश है. ऐसे में इसमें कोई जोखिम नहीं होता और ब्याज दर की हर तिमाही समीक्षा होती है. सरकार इससे जुड़े नियमों में कई बार बदलाव भी करती है. आइए जानते हैं क्या हैं PPF के नए नियम…
पीपीएफ खाता खोलने के लिए फॉर्म-1
पीपीएफ खाता खोलने के लिए फॉर्म-ए के बजाय फॉर्म-1 जमा करना होगा। पीपीएफ खाते को 15 साल (जमा सहित) के बाद बढ़ाने के लिए, मैच्योरिटी से एक साल पहले फॉर्म एच के बजाय फॉर्म-4 में आवेदन करना होगा।
PPF पर कितना लोन मिलेगा?
अगर आप PPF अकाउंट पर लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन की तारीख से दो साल पहले अकाउंट में मौजूद बैलेंस के 25 फीसदी पर ही लोन ले सकते हैं. आसान भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने 31 मार्च 2022 को लोन के लिए आवेदन किया. अगर दो साल पहले (31 मार्च 2020 को) PPF अकाउंट में 1 लाख रुपये थे तो आपको इसका 25 फीसदी यानी 25 हजार का लोन मिल सकता है.
पीपीएफ: लोन की ब्याज दर क्या होगी?
अगर आप पीपीएफ खाते में मौजूद बैलेंस पर लोन लेते हैं तो ब्याज दर 2% से घटाकर 1% कर दी गई है। लोन की मूल राशि चुकाने के बाद ब्याज दो से ज़्यादा किस्तों में देना होगा। ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख से की जाती है।
15 साल बाद PPF अकाउंट का क्या होगा?
अगर आप 15 साल तक निवेश करने के बाद निवेश करने में रुचि नहीं रखते हैं, तो आप इस समय सीमा के बाद बिना निवेश किए अपना PPF अकाउंट जारी रख सकते हैं। 15 साल के बाद आपको पैसे जमा करने की बाध्यता नहीं होती है। अगर आप मैच्योरिटी के बाद PPF अकाउंट को आगे बढ़ाने का विकल्प चुन रहे हैं, तो आप एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक बार ही पैसे निकाल सकते हैं।
PPF: महीने में कितनी बार जमा कर सकते हैं पैसा?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में निवेश 50 रुपये के गुणकों में होना चाहिए। यह रकम सालाना कम से कम 500 रुपये या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आप पूरे साल में PPF अकाउंट में 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। इस पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। आप महीने में सिर्फ़ एक बार ही PPF अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं।