सड़क पर निकलने से पहले रहें सावधान! FASTag के नए नियम 1 अगस्त से लागू होंगे

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1 अगस्त से फास्टैग संबंधी सेवाओं पर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब वाहन लेने के बाद 90 दिनों के भीतर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर फास्टैग नंबर पर अपलोड करना होगा। यदि निर्धारित समय के भीतर नंबर अपडेट नहीं किया जाता है, तो उसे हॉटलिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके बाद 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. इसके बाद भी अगर वाहन का नंबर अपडेट नहीं किया गया तो फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि FASTag सेवा प्रदाता कंपनियों को 31 अक्टूबर तक सभी पांच और तीन साल पुराने FASTags को KYC कराना होगा।

फास्टैग के नए नियम

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जून में FASTag पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें FASTag सेवा प्रदाता कंपनियों की KYC प्रक्रिया शुरू करने की तारीख 1 अगस्त तय की गई थी। अब कंपनियों के पास सभी शर्तें पूरी करने के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का समय होगा। नए FASTags और दोबारा FASTags जारी करने, सुरक्षा जमा और न्यूनतम रिचार्ज से संबंधित शुल्क भी NPCI द्वारा नई शर्तों के अनुसार तय कर दिए गए हैं।

 

इस संबंध में FASTag सेवा प्रदाता कंपनियों की ओर से अलग से गाइडलाइन भी जारी की गई है. ऐसे में उन सभी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो नई गाड़ी खरीद रहे हैं या जिनका FASTag पुराना है. इसके साथ ही FASTag का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी सावधान रहना होगा क्योंकि 1 अगस्त से FASTag ब्लैकलिस्टिंग नियम भी प्रभावित होंगे। हालांकि, इससे पहले कंपनियों को वे सभी शर्तें पूरी करनी होंगी जो NPCI ने उनके लिए तय की हैं.

फास्टैग के नए नियम

वहीं कुछ फास्टैग कंपनियों ने यह नियम भी जोड़ दिया है कि फास्टैग एक्टिव रहना चाहिए। इसके लिए लेनदेन तीन महीने के भीतर होना चाहिए। यदि लेनदेन नहीं हुआ तो यह निष्क्रिय हो जाएगा, जिसे सक्रिय करने के लिए पोर्टल पर जाना होगा। यह नियम उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है जो अपने वाहनों का इस्तेमाल सीमित दूरी के लिए करते हैं, जिसमें कोई टोल नहीं काटा जाता है.