बार वेटर पर अश्लीलता का आरोप नहीं लगाया जा सकता

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति बार और रेस्तरां में वेटर के रूप में काम करता है, जहां महिलाएं अश्लील नृत्य करती हैं, उस पर अश्लीलता का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसका कर्तव्य केवल खाना परोसना है।

लाडना संतोष रोड्रिग्स के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का आदेश देते हुए, अदालत ने कहा कि आवेदक 14 अप्रैल, 2016 को न्यू पार्क साइड बार एंड रेस्तरां में वेटर के रूप में काम कर रहा था, जब पुलिस ने छापा मारा और आवेदक सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। 

मनोरंजन का आनंद लेने और ग्राहकों की सेवा करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता सहित सभी के खिलाफ आरोप पत्र में एक विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई थी। इसलिए सरकारी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया गया है. 

अश्लीलता को बढ़ावा देने के अपराध के लिए किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से कोई अश्लील कार्य या गीत प्रस्तुत करना या बोलना आवश्यक है। रिकॉर्ड पर ऐसा नहीं लगता कि याचिकाकर्ता किसी अश्लील कृत्य में शामिल था। कोर्ट ने देखा और उनके खिलाफ मामला रद्द कर दिया.