बैंकिंग सिस्टम: अब ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक आपको प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देगा; जानें RBI के नियम

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RBI rule failed transaction: आप एटीएम गए, पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो गया. खाते से पैसे कट गए. आप किसी को पैसे भेज रहे थे, ट्रांजेक्शन फिर फेल हो गया और पैसे कट गए. ऐसा अक्सर होता है. यही वजह है कि RBI ने इसके लिए सख्त नियम बनाए हैं. अगर किसी का कोई मनी ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो बैंक एक सीमित समय अवधि में रिफंड कर देता है. लेकिन, अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को पेनाल्टी देनी होगी. जी हां, बैंक को फेल ट्रांजेक्शन पर खाते से कटे पैसे को रिफंड करना होगा. अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो रोजाना 100 रुपये पेनाल्टी देनी होगी. आइए जानते हैं बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का इस पर क्या सख्त नियम है.

आरबीआई का टीएटी सामंजस्य नियम

RBI ने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें TAT यानी टर्न अराउंड टाइम को बराबर करने और ग्राहकों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए थे। RBI के मुताबिक, अगर बैंक ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में डेबिट हुए पैसे को एक समय सीमा के अंदर रिवर्स नहीं करता है, तो बैंक को इस पर पेनाल्टी देनी होगी। बैंक जितने दिन की देरी करेगा, पेनाल्टी रोजाना के हिसाब से बढ़ती जाएगी।

जुर्माना राशि कब प्राप्त होती है?

बैंक लेन-देन की प्रकृति यानी विफल हुए लेन-देन के प्रकार के आधार पर जुर्माना अदा करता है। बैंक जुर्माना तभी अदा करेगा जब लेन-देन विफल होने के पीछे कोई ऐसा कारण था जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था। अगर आपको अपने लेन-देन के उलट होने का समय पता है तो आप बैंक से संपर्क करके जुर्माना मांग सकते हैं।

किन परिस्थितियों में जुर्माना लगाया जाता है?

यदि आप एटीएम से लेनदेन करते हैं और आपके खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन नकदी नहीं निकलती है, तो बैंक को लेनदेन के दिन से 5 दिनों के भीतर इसे वापस करना होगा, ऐसा न करने पर आपसे प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।

यदि कार्ड-टू-कार्ड स्थानांतरण विफल हो जाता है

यदि आपने कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर किया है और पैसा आपके खाते से कट गया है लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचा है, तो बैंक को दो दिनों (टी + 1) के भीतर, यानी लेनदेन के दिन और अगले दिन डेबिट को रिवर्स करना होगा, अन्यथा आपको बैंक को 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

यदि PoS, IMPS लेनदेन विफल हो जाए

अगर आपके खाते से PoS, कार्ड ट्रांजैक्शन, IMPS, UPI में पैसे कट जाते हैं लेकिन दूसरे खाते में जमा नहीं होते हैं तो RBI ने इसके लिए बैंक को T+1 दिन का समय दिया है। अगर इस अवधि में पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं तो अगले दिन से बैंक पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

यदि पैसे का लेन-देन विफल हो जाए तो क्या नियम है?

आप पैसे के लेन-देन में विफलता के मामले में दंड के नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके लिए यहाँ क्लिक करें – अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (TAT) और ग्राहक मुआवज़े का सामंजस्य