Bank Penalty: RBI ने इस बैंक पर लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना, ये है वजह

Bank News: नए वित्त वर्ष में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई जारी है. केंद्रीय बैंक ने 16 अप्रैल को एक सहकारी बैंक पर जुर्माना (RBI Impossed Monetary Penalty) लगाया है. आपको बता दें कि सोमवार को ही आरबीआई ने 4 बैंकों पर जुर्माना और दो बैंकों पर प्रतिबंध लगाया था.

बैंक का नाम और कारण

आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर ओंकार ओंकार नगरिया सहकारी बैंक लिमिटेड (कानपुर) पर 3 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। इस बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। वास्तव में, यह बैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की तुलना में सावधि और बचत जमा पर अधिक ब्याज दरों की पेशकश करता है। एसएएस के तहत जारी विशेष निर्देशों का भी उल्लंघन किया।

ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा

वैधानिक निरीक्षण के दौरान रिजर्व बैंक को खामियां मिलीं। निर्देशों का पालन न करने पर बैंक को नोटिस जारी किया गया। जिसमें सवाल पूछा गया कि “जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए?” नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद ही आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला किया। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इससे ग्राहकों और बैंक के बीच लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।