बैंक लॉकर के नियम: बैंक लॉकर में चीजें सुरक्षित रहेंगी, घर में रखने में जोखिम रहता है। यही सोचकर लोग कीमती चीजें, खासकर गहने बैंक लॉकर में रख देते हैं। अगर आप भी बैंक लॉकर में चीजें रखते हैं तो पहले नियम जान लें। क्या बैंक लॉकर में रखी चीजों की गारंटी लेता है बैंक?
सुरक्षित जमा लॉक
रिजर्व बैंक ने अगस्त 2022 में सेफ डिपॉजिट लॉक को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इस नियम के तहत बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर धारकों के साथ समझौते को संशोधित करना था।
प्रतीक्षा सूची दिखाना आवश्यक है
नए नियमों के तहत बैंकों को खाली लॉकरों की सूची और वेटिंग लिस्ट दिखानी होगी। इसके अलावा बैंकों को एक बार में लॉकर के लिए ग्राहकों से अधिकतम तीन साल का किराया वसूलने का अधिकार होगा।
आरबीआई ने संशोधित नियम बनाए
संशोधित आरबीआई नियमों के अनुसार, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा किए गए लॉकर समझौते में कोई अनुचित शर्तें न हों, ताकि ग्राहक को नुकसान होने पर बैंक आसानी से पीछे हट सके।
नए नियमों
बैंक लॉकर के नए नियमों के अनुसार, बैंक और ग्राहक को नए समझौते में स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वहां किस तरह का सामान रखा जा सकता है और क्या नहीं।
वैध सामान
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, ग्राहक बैंक लॉकर में केवल आभूषण, महत्वपूर्ण दस्तावेज और कानूनी रूप से मान्य वस्तुएं ही रख सकते हैं। बैंक लॉकर तक केवल ग्राहक को ही पहुंच मिलेगी, यानी परिवार के सदस्यों या किसी अन्य को लॉकर खोलने की सुविधा नहीं होगी।
अपने लॉकर में क्या न रखें?
बैंक लॉकर में हथियार, नकदी या विदेशी मुद्रा या दवाइयां या कोई भी घातक जहरीला पदार्थ नहीं रखा जा सकता। अगर लॉकर में नकदी रखी जाती है तो यह नियमों के खिलाफ होगा और बैंक किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
नामांकित व्यक्ति बनाने के नियम
अगर लॉकर धारक ने अपने लॉकर के लिए किसी को नॉमिनी बनाया है, तो उसकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को लॉकर खोलने और उसमें रखी चीजें बाहर निकालने का अधिकार होता है। बैंक पूरी तरह से वेरिफिकेशन के बाद नॉमिनी को यह अधिकार देते हैं।