Bank License Canceled: RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानें जमा पैसों का क्या होगा?

बैंक लाइसेंस रद्द: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक बासमतनगर, महाराष्ट्र का लाइसेंस उसकी मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए रद्द कर दिया। आरबीआई के मुताबिक, मौजूदा हालात में यह सहकारी बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।

लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक को ‘बैंकिंग’ कारोबार से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसमें तत्काल प्रभाव से जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान भी शामिल है। आरबीआई ने बयान में कहा कि महाराष्ट्र के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से इस बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

99 फीसदी लोग पूरी रकम पाने के हकदार हैं

किसी सहकारी बैंक के परिसमापन पर, उसका प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.78 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

बैंक की कोई क्षमता नहीं है

आरबीआई ने कहा, ”जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है। ऐसे में बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा. RBI ने 6 फरवरी, 2024 को कारोबार की समाप्ति से बैंक का लाइसेंस यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इस बैंक का अस्तित्व इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है।