बैंक डिपॉजिट सेविंग नियम: बैंक खाते में न रखें इतने रुपये, चली जाएगी जान

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सेविंग अकाउंट कैश लिमिट:  बैंक खाते में न केवल पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि इस पर ब्याज भी मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में एक बड़ी आबादी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ गई है। खास बात यह है कि भारत में बचत खाता खोलने की कोई सीमा नहीं है. इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति कितने भी बचत खाते खोल सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि एक व्यक्ति बचत खाते में कितना पैसा रख सकता है। यानी आप अपने बचत खाते में जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं। हां, शून्य शेष खाते को छोड़कर, अन्य सभी बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना आवश्यक है।

बेशक आप बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं, तो बैंक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सूचित करते हैं। यही नियम F.D पर भी लागू होता है. यह नकद जमा, म्यूचुअल फंड, बांड और शेयरों में निवेश पर भी लागू होता है।

ब्याज पर लग सकता है टैक्स
लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स और निवेश सलाहकार बलवंत जैन का कहना है कि एक भारतीय बचत खाते में जितना चाहे उतना रख सकता है। बचत खाते में पैसा जमा करने के लिए आयकर अधिनियम या बैंकिंग नियमों में कोई सीमा नहीं है। बैंक खाताधारक को बैंक बचत खाते में जमा राशि पर अर्जित ब्याज पर कर का भुगतान करना पड़ता है।

बैंक ब्याज पर 10 फीसदी टीडीएस काटता है. बलवंत जैन का कहना है कि ब्याज पर टैक्स तो लगता ही है लेकिन इस पर टैक्स कटौती का लाभ भी लिया जा सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के अनुसार, सभी व्यक्ति 10,000 रुपये तक कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। अगर मिलने वाला ब्याज 10 हजार रुपये से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसी तरह 60 साल से अधिक उम्र के खाताधारकों को 50 हजार रुपये तक के ब्याज पर टैक्स नहीं देना होगा.

आयकर विभाग पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ कर सकता है
यदि कोई खाताधारक एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करता है, तो आयकर विभाग पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ कर सकता है। अगर विभाग खाताधारक के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह जांच भी कर सकता है. अगर जांच के दौरान पैसे का स्रोत गलत पाया गया तो आयकर विभाग जमा पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस लगा सकता है।