Bank Deposit Limit: बैंकों में जमा सीमा को लेकर RBI का बड़ा ऐलान, शक्तिकांत दास ने साझा की जानकारी

RBI Policy Meeting: भारतीय रिजर्व बैंक की पॉलिसी का ऐलान हो गया है. इस पॉलिसी में रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा गया है. RBI गवर्नर ने महंगाई और जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी कई अहम बातें कहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात बैंक बल्क डिपॉजिट को लेकर रही. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों में बल्क डिपॉजिट लिमिट की समीक्षा की जाएगी. सिंगल रुपए टर्म डिपॉजिट की परिभाषा को भी नए तरीके से संशोधित किया जाएगा.

क्या आपको 3 करोड़ रुपये की जमा राशि मिलेगी?

केंद्रीय बैंक बैंकों में थोक जमा सीमा की समीक्षा करेगा। केंद्रीय बैंक 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा की परिभाषा को नए तरीके से संशोधित करेगा। यह सभी लघु वित्त बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगा। सरल शब्दों में कहें तो सावधि जमा के मामले में आरबीआई 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की जमा की समीक्षा करेगा। फेमा के तहत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के लिए दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

जनवरी में सीमा बढ़ा दी गई थी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी, 2024 को कहा कि उसने टियर 3 और 4 शहरों में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक करने का फैसला किया है। समीक्षा के बाद, टियर 3 और 4 में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक करने का निर्णय लिया गया। RBI ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों (टियर 3 और 4 शहरों को छोड़कर) के लिए थोक जमा सीमा 15 लाख रुपये और उससे अधिक होगी।