Bank Cash Withdrawal Limit: बैंक से इतना कैश निकालने पर देना होगा 20% TDS, नहीं तो होगी कार्रवाई

Bank Transaction Rules 2 696x406.jpg (1)

इनकम टैक्स: अगर आप बैंक से कैश निकाल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। एक साल में बैंक से 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा निकालने पर दो फीसदी टीडीएस कटेगा। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिन्होंने पिछले तीन साल में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

दो प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा

एक सितंबर 2019 से आयकर विभाग ने एक नियम जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने एक या एक से अधिक बैंक खातों से एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये या इससे अधिक नकद निकालता है, तो बैंक दो प्रतिशत टीडीएस काटेगा। कर सलाहकारों ने बताया कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह प्रावधान लागू किया गया है। नया नियम एक जुलाई से लागू हो गया है। अगर बैंक से 20 लाख से एक करोड़ रुपये तक नकद निकाला जाता है, तो इसकी जांच होगी। अगर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो दो प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा। आयकर विभाग यह भी जांच कर सकता है कि खाते में इतनी बड़ी रकम कैसे आई।

पांच प्रतिशत तक टीडीएस काटा जाएगा

एक करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर पांच फीसदी टीडीएस कटेगा। यह नियम पहले से है कि अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस कटा है और उसके पास पैन नहीं है तो टीडीएस की दर 20 फीसदी होगी।

इन लोगों पर लागू होगा नियम

व्यक्तिगत हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी संस्था, सीमित देयता, साझेदारी फर्म, व्यक्तिगत कंपनी का संगठन, स्थानीय निकाय।

इन्हें छूट दी गई है

सरकारी संस्थाएं, बैंक, डाकघर, सहकारी समितियां बैंकों की तरह काम कर रही हैं।

यह भी जानिए

पिछले तीन सालों से धारा 194 के तहत 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर टीडीएस काटा जा रहा है। टैक्स रिटर्न दाखिल न करने की स्थिति में यह टैक्स देना होगा।

तुम्हे क्या करना चाहिए

सबसे पहले आपको बैंक में पैन कार्ड की डिटेल जमा करानी होगी। अगर आपने पहले ही पैन कार्ड की डिटेल दे दी है तो उसे दोबारा देने की जरूरत नहीं है। आपको बैंक को अपने इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल देनी होगी। ऐसा करके आप 20 लाख रुपये से ज्यादा की निकासी पर टीडीएस बचा सकते हैं।

यह टीडीएस है

अगर आय से टैक्स काटकर बची हुई रकम व्यक्ति को दी जाती है तो टैक्स के तौर पर काटी गई रकम को टीडीएस कहते हैं। सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स वसूलती है। यह सैलरी, किसी निवेश पर मिलने वाले ब्याज या कमीशन आदि स्रोतों पर काटा जाता है।

बैंक खाताधारक जो रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उन्हें 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस देना होगा। जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें 20 लाख रुपये की निकासी पर 2% टैक्स देना होगा। बैंकों ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है।