प्रयागराज, 29 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के थाना जहानागंज ग्राम सेमरौल की बालिग लड़की रंजना प्रजापति और विकास कश्यप की अपहरण व षड्यंत्र के आरोप में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित विपक्षियों से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने दिया है। याची का कहना है कि हाईस्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार पीड़िता 19 वर्ष की बालिग है। अपने गाँव के ही लड़के विकास के साथ लिव इन रिलेशन में सहमति से रह रही है। दोनों लोग एक साथ राजी खुशी रह रहे हैं। पीड़िता की मां जबरदस्ती कहीं अन्य जगह शादी करना चाहती थी। याचिका की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।