दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज, 17 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जितेंद्र जुरैल उर्फ संदीप की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

कोर्ट ने कहा कि याची के संदीप होने का उसके किसी दस्तावेज में उल्लेख नहीं है। हालांकि याची का कहना था कि संदीप उसका निक-नेम है। वहीं संदीप है। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया आरोप सही माना और जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है।

राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करना यह राज्य के विरुद्ध अपराध है और परीक्षा की पवित्रता से सेंधमारी करने वाले के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि यह लाखों बेरोजगारों के साथ अन्याय है।

याची के खिलाफ आगरा जनपद के एतमादुद्दौला थाने में 18 फरवरी 24 को एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि वह पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। याची का कहना था कि वही संदीप है। स्वयं की परीक्षा दे रहा था। किंतु आधार कार्ड से यह साफ नहीं हो सका। वह 19 फरवरी 24 से जेल में बंद है।