भारतीय छात्रों के लिए बुरी खबर, कनाडा में अब नहीं मिलेगा ये परमिट

कनाडा ने भारतीय छात्रों को बड़ा झटका दिया है, वहां की ट्रूडो सरकार ने वीजा नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। जो 21 जून से लागू भी हो गया है. नए नियमों के मुताबिक, 21 जून 2024 के बाद विदेशी नागरिक पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. अब यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है. इसका मतलब है कि पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (पीजीडब्ल्यूपी) अब कनाडा में प्रवेश के लिए प्रभावी नहीं होगा।

सरकार ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिये हैं. कनाडाई सरकार ने कहा कि विदेशी नागरिक अब सीमा पर पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिसका सैकड़ों भारतीय छात्रों पर व्यापक असर पड़ेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर किसी विदेशी नागरिक ने अपने स्टडी परमिट को बढ़ाने के लिए आवेदन किया है और वह वास्तव में पढ़ाई कर रहा है तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा। हालाँकि, उन्हें पात्र होने के लिए अपना नया अध्ययन परमिट प्राप्त होने तक इंतजार करना होगा। जिन आवेदकों का परमिट अमान्य हो जाता है या वर्क परमिट के लिए आवेदन करने से पहले समाप्त हो जाता है, वे कनाडा से आवेदन कर सकेंगे।

 

PGWP का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है। पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र यहां से आवेदन करते हैं, ताकि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण ले सकें। इस अनुभव से उन्हें अपने भविष्य के करियर में लाभ मिलता है। दरअसल, कनाडा में पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट किसी भी नागरिक को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा में रहने और काम करने की अनुमति देने के लिए दिया जाता है। यह आपको कनाडा के पोस्ट-सेकेंडरी संस्थान से स्नातक होने के बाद 3 साल तक कनाडा में रहने और काम करने की अनुमति देता है।

हालाँकि, आप इसके लिए आवेदन करने के पात्र तभी होंगे जब आपको यहां पढ़ाई करते हुए कम से कम 8 महीने बीत गए हों। कनाडा के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करना आवश्यक है। पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए, आपको परिणाम के 180 दिनों के भीतर वर्क परमिट के लिए आवेदन करना होगा।