11 साल बाद जेल से बाहर आएंगे आसाराम, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

O 112

रेप मामले में 11 साल से सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है. मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा कि आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल के बाहर इलाज करा सकेंगे. इस दौरान उन्हें अपने किसी भी भक्त से मिलने की इजाजत नहीं होगी. न ही वह मीडिया को कोई बयान जारी कर सकेंगे. वह 24 घंटे पुलिस के पहरे में रहेंगे और इलाज पूरा होने के बाद जेल लौटेंगे।

11 साल बाद जेल से बाहर आएंगे आसाराम, मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत - प्रभासाक्षी लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी
गौरतलब है कि आसाराम के वकील आर. एस। सलूजा ने अंतरिम जमानत के लिए यह अर्जी 8 जनवरी को हाई कोर्ट में दायर की थी, जिस पर 6 दिन बाद आज फैसला आया है. 86 वर्षीय आसाराम को कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिनमें हृदय रोग सबसे प्रमुख है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने इसी को आधार मानते हुए अब राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत शर्तों पर अंतरिम जमानत दे दी है.

आपको बता दें कि आसाराम दो जघन्य मामलों में सजा काट रहे हैं. आसाराम को अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 2013 में जोधपुर पुलिस ने इंदौर के एक आश्रम से गिरफ्तार किया था। लंबी सुनवाई के बाद 2018 में आसाराम को POCSO एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

 

दूसरा मामला आसाराम के गुजरात स्थित गांधीनगर आश्रम से जुड़ा है. जहां एक शिष्या ने उनके खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था. सूरत की रहने वाली पीड़िता ने आसाराम पर 2013 में आश्रम में उसके साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था. मामले की सुनवाई के बाद गांधीनगर कोर्ट ने जनवरी 2023 में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.