सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल, जानिए बड़ी वजह

अरविंद केजरीवाल जमानत: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है.

आखिर क्या वजह है कि देश की सर्वोच्च अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहना पड़ रहा है. दरअसल, केजरीवाल के वकील हृषिकेश कुमार ने खुद इस बात पर स्पष्टीकरण साझा किया है कि केजरीवाल अब जेल से बाहर क्यों नहीं आएंगे।

केजरीवाल के वकील हृषिकेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और अनुच्छेद 19 और गिरफ्तारी की जरूरत का मुद्दा बड़ी बेंच को भेज दिया गया है, हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में ही रहेंगे. उन्हें हिरासत में ही रहना होगा क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है।

 

शराब नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए अदालत से अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपनी हिरासत में ले लिया है। चूंकि अरविंद केजरीवाल सीबीआई की हिरासत में हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर बेल मिलने के बावजूद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा।

आपको बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह जेल में हैं, मई में लोकसभा चुनाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 2 जून तक अंतरिम जमानत दी थी . फिर 3 जून को कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल में सरेंडर करना पड़ा.