दिल्ली की विवादास्पद शराब नीति और संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ईडी सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जस्टिस विंदू ने केजरीवाल को गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
ईडी ने आदेश के क्रियान्वयन पर 48 घंटे की रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने ईडी की मांग खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत फैसला शुक्रवार को अपलोड किया जाएगा. वहीं, ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है.
शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को जमानत मिलने का पहला आरोप
आपको बता दें कि इस पूरे मामले में केजरीवाल पहले आरोपी हैं जिन्हें निचली अदालत से जमानत मिली है। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है. अब संभावना है कि सीबीआई अपनी भूमिका निभाएगी. हालांकि, मामले के अन्य आरोपियों को भी ईडी मामले में निचली अदालत से नियमित जमानत नहीं मिली. वहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक, वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी.
ईडी इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगा
राउज़ एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विंदू ने कहा कि जमानत आदेश के प्रभावी हिस्से की घोषणा आज, गुरुवार को की गई। विस्तृत लिखित आदेश शुक्रवार को ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जमानत बांड शुक्रवार को ही ड्यूटी जज के समक्ष पोस्ट किया जाएगा। जिसके बाद निचली अदालत का आदेश तिहाड़ जेल को जाएगा. उम्मीद है कि ईडी इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देगा, जिससे केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित होगी। जमानत रद्द करने और जल्द सुनवाई की मांग को लेकर अर्जी दायर करेंगे.
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की और देर शाम उन्हें जमानत दे दी। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. इससे पहले दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं.