दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को सीबीआई केस में भी जमानत दे दी है. उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है. ईडी मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें सीबीआई मामले में जमानत दे दी है. जिससे अब उनका जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है.
हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं. जमानत पर कुछ शर्तें लागू होंगी, जो ईडी मामले में जमानत देते समय लगाई गई थीं. जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही उनके ऑफिस जाने पर भी रोक लगा दी जाएगी. इतना ही नहीं वे इस मामले में कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए केजरीवाल के सामने कुछ शर्तें रखी हैं. जिसमें कहा गया है कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय नहीं जा सकेंगे. किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। अपने मुकदमे के बारे में कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत की जा सकती है. इस मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी. अगर जरूरत पड़ी तो वे ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. लोकसभा चुनाव के कारण 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया. इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही हैं. केजरीवाल को 12 जुलाई को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. अब उन्हें सीबीआई केस में जमानत भी मिल गई है.