अरविंद केजरीवाल जमानत सुनवाई अपडेट: चुनावी गहमागहमी के बीच अपनी जमानत का इंतजार कर रहे सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. हालांकि, यहां गौरतलब है कि जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध किया था. इसके अलावा अब आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में आरोपी बनाने की तैयारी है. यह पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल को किसी आपराधिक मामले में आरोपी बनाया जाएगा.
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘अगर आप कोई तर्क जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं. उस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘मैंने हलफनामा दाखिल कर दिया है. उस पर कोर्ट ने कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं. इस आदेश को मंजूरी देते हुए.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. केजरीवाल 1 जून तक लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है.
इससे पहले 7 मई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए, लेकिन वह मुख्यमंत्री के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे। यदि वह मुख्यमंत्री के रूप में आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो संघर्ष होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो वह सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए ही दी जाएगी.
दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आज एक और अहम सुनवाई हुई. कविता की जमानत मामले में हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. दिल्ली की विवादास्पद उत्पाद शुल्क नीति और संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के. कविता की जमानत याचिका निचली विशेष अदालत ने खारिज कर दी है. इस आदेश को हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए कविता को जमानत देने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया. अब कविता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी.